मुंबई : झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि कि स्लम स्कीम के तहत आवंटित घरों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं दी गई है। SRA की ओर से ऐडवोकेट जगदीश रेड्डी ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, उक्त स्कीम के घरों को टैक्स का कोई लाभ नहीं दिया गया है। इस जानकारी के मद्देनजर हाई कोर्ट ने बीएमसी द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की मांग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
यह याचिका दुर्गा देवी एकता SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने दायर की थी। साल 2013 से लोग सोसायटी के घरों में रह रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने सोसायटी को प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के खिलाफ उचित कानूनी विकल्प का सहारा लेने के लिए बीएमसी को 4 सप्ताह तक के लिए वसूली की कार्रवाई से रोक दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा, यदि राज्य सरकार की यह नीति है कि SRA के घरों को संपत्ति कर से छूट नहीं मिलेगी, तो निश्चित तौर पर बीएमसी द्वारा प्रॉपर्टी असेसमेंट की कार्रवाई वैध होगी।
उपयुक्त क़ानूनी उपाय का सहारा लेने की सलाह
बेंच ने कहा, यदि सोसायटी के सदस्य बीएमसी द्वारा प्रॉपर्टी असेसमेंट से परेशान है, तो उन्हें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐक्ट के तहत उपयुक्त कानूनी उपायों का सहारा लेना चाहिए। सुनवाई के बीच बेंच ने सोसायटी के उस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि बिल्डिंग को आंशिक ओसी दी गई है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता है।
…तो करना होगा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
बेंच ने कहा, आंशिक ओसी के बावजूद लोगों को घरों का कब्जा दिया गया है। सबसे अहम घरों का कब्जा सौंपने से पहले डिवेलपर ने सभी संपत्ति करों का भुगतान किया है। ऐसी स्थिति में घर पर कब्जे की संबंधित तारीख से घर में रहने वाले को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा। यह टिप्पणी करते हुए बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।